इनकम टैक्स बचाने के लिए चुने ये विकल्प
अधिकतर करदाता जल्दबाजी में टैक्स-सेविंग के लिए ऐसे विकल्पों का चयन कर लेते हैं जो उन्हें टैक्स-सेविंग में भले लाभ पहुंचाता हो लेकिन अन्य लाभ नहीं मिल पाते। उदाहरण के तौर पर, यदि करदाता टैक्स सेविंग के लिए जल्दबाजी में बिना सोचे-समझे यूलिप, एंडोमेंट जैसे विकल्पों में निवेश करना ।
परन्तु इनकम टैक्स बचाने के विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। जो टैक्स सेविंग के साथ साथ फाइनेंशियल बेनिफिट भी प्रदान करते हैं प्रत्येक करदाता फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने के बाद निवेश के विकल्प चुने यह भी संभव नहीं है। कम से कम ऐसे विकल्पों का तो चयन किया ही जाना चाहिए जो टैक्स–सेविंग के साथ-साथ अच्छा रिटर्न या अन्य लाभ देते हों। आज ऐसे ही कुछ विकल्पों की चर्चा करते हैं। अगर आपने अपनी टैक्स-प्लानिंग अब तक पूरी नहीं की है तो यह आपके लिए मददगार साबित होगा।
- सालाना 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कर नहीं लगता।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये और 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसकी सीमा 5 लाख रुपये है।
- अगर आपकी आय इससे अधिक है तो टैक्स सेविंग के उपाय करने होंगे।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) आज के समय में निवेश का बेहतरीन विकल्प है जो टैक्स-सेविंग के साथ-साथ लंबी अवधि में एक अच्छा कोष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 15 साल की मैच्योरिटी अवधि वाली इस योजना में निवेश कर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मैच्योरिटी पर मिलने वाले पैसों (मूलधन एवं ब्याज) पर भी कर नहीं लगता। 2014 में पीपीएफ की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ा कर 1.5 लाख रुपये कर दी गई है। वर्तमान में इस पर 8.7 फीसदी का ब्याज मिलता है जो आकर्षक है।
पीपीएफ की सुविधाएँ (Features)
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) अकाउंट को पूरी तरह धारा 80 सी के तहत आयकर से छूट प्राप्त है इस पर 8.7% की आकर्षक ब्याज दर प्राप्त होती है
- 15 साल की अच्छी लंबी अवधि का निवेश
- एक वित्तीय वर्ष में 500 रुपये और अधिकतम Rs.1,50,000 के रूप में के रूप में
- अधिकतम 12 लेनदेन में एक वित्तीय वर्ष में
- ऋण सुविधा 6 वित्तीय वर्ष के लिए 3 के बीच का उठाया जा सकता है
- आंशिक निकासी की सुविधा का लाभ 7 वित्तीय वर्ष के बाद उठाया जा सकता है
- खाता परिपक्वता के बाद 5 साल के एक ब्लॉक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है
बैंक या पोस्ट ऑफिस दोनों जगह PPF अकाउंट खुलवाया जा सकता है ,
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